🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कुछ मामलों में मुकदमे के लंबित रहने तक संपत्ति की हिरासत और निपटान के लिए आदेश।

अध्याय 36: सम्पत्ति का व्ययन

धारा: 497


497.  (1) जब कोई संपत्ति किसी आपराधिक अदालत या जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान संज्ञान लेने या मुकदमे के लिए मामला सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है, तो अदालत या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति की उचित हिरासत के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह जांच, पूछताछ या मुकदमे के निष्कर्ष तक उचित समझे, और यदि संपत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से खराब होने वाली है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो अदालत या मजिस्ट्रेट ऐसा सबूत दर्ज करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे, उसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" में शामिल हैं—

(a) किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज़ जो अदालत के सामने पेश किया जाता है या जो उसकी हिरासत में है;

(b) कोई भी संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध किया जाना प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया प्रतीत होता है।

(2) अदालत या मजिस्ट्रेट, उप-धारा (1) में उल्लिखित संपत्ति को उसके सामने पेश किए जाने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर, ऐसी संपत्ति का एक विवरण तैयार करेगा जिसमें उसका विवरण ऐसे रूप और तरीके से होगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान करे।

(3) अदालत या मजिस्ट्रेट, उप-धारा (1) में उल्लिखित संपत्ति की तस्वीर और यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वीडियोग्राफी करवाएगा।

(4) उप-धारा (2) के तहत तैयार किया गया विवरण और उप-धारा (3) के तहत ली गई तस्वीर या वीडियोग्राफी का उपयोग संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में किया जाएगा।

(5) अदालत या मजिस्ट्रेट, उप-धारा (2) के तहत विवरण तैयार किए जाने और उप-धारा (3) के तहत तस्वीर या वीडियोग्राफी लिए जाने के बाद तीस दिनों की अवधि के भीतर, संपत्ति के निपटान, विनाश, जब्ती या वितरण का आदेश देगा, जैसा कि इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot