भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 477
477. (1) धारा 473 और 474 द्वारा राज्य सरकार को किसी सजा को माफ करने या बदलने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, किसी भी ऐसे मामले में जहाँ सजा किसी ऐसे अपराध के लिए है—
(a) जिसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी द्वारा की गई थी जिसे इस संहिता के अलावा किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किया गया है; या
(b) जिसमें केंद्र सरकार से संबंधित किसी संपत्ति का दुरुपयोग या विनाश या क्षति शामिल है; या
(c) जो केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के दिखावे में किया गया था,
राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ सहमति के बाद ही किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में पारित सजा के निलंबन, माफी या परिवर्तन का कोई भी आदेश, जिसे ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनमें से कुछ ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, और जिसे कारावास की अलग-अलग शर्तों की सजा सुनाई गई है जो एक साथ चलनी हैं, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसे अपराधों के निलंबन, माफी या परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, का आदेश नहीं दिया गया है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उन मामलों के संबंध में किए गए हैं जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है।
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