भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 474
समुचित सरकार, दंडादेश प्राप्त व्यक्ति की सम्मति के बिना,--
(क) मृत्यु दंडादेश के स्थान पर आजीवन कारावास में;
(ख) आजीवन कारावास के दंडादेश के स्थान पर सात
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