भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 473
(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है, तब समुचित सरकार, किसी समय, शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर, जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करता है, उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन कर सकेगी या जो दंडादेश उसे दिया गया है, उस संपूर्ण दंडादेश का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगी।
(2) जब कभी समुचित सरकार से दंडादेश के निलम्बन या परिहार के लिए आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, अपेक्षा कर सकेगी कि वह, इस बारे में कि आवेदन मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए, ऐसी राय के लिए अपने कारणों सहित कथित करे और अपनी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जैसा विद्यमान हो, प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजे।
(3) यदि कोई शर्त, जिस पर दंडादेश का निलम्बन या परिहार किया गया है, समुचित सरका
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