भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 472
(1) मृत्यु दंडादेश के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति या उसका विधिक उत्तराधिकारी या कोई अन्य संबंधी, यदि उसने पहले से दया याचिका प्रस्तुत नहीं की है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका फाइल कर सकेगा, जो ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, जिसको कारागार अधीक्षक,--
(i) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील, पुनर्विलोकन या विशेष इजाजत अपील के निरस्त करने के बारे मैं उसे सूचित करता है; या
(ii) उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की तारीख के बारे में और उच्चतम न्यायालय में कोई अपील या विशेष इजाजत फाइल करने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है, सूचित करता है।
(2)
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