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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

बचाव।

अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण

धारा: 469


469.  (1) धारा 466 या धारा 467 में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को उस सज़ा के किसी भी भाग से छूट देने के लिए नहीं माना जाएगा जिसके लिए वह अपनी पिछली या बाद की दोषसिद्धि पर उत्तरदायी है।

(2) जब जुर्माने की रकम न चुकाने पर कारावास की सज़ा को कारावास की मूल सज़ा के साथ जोड़ा जाता है और सज़ा काट रहे व्यक्ति को उसकी समाप्ति के बाद एक और मूल सज़ा या कारावास की और मूल सज़ाएँ काटनी होती हैं, तो जुर्माने की रकम न चुकाने पर कारावास की सज़ा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि व्यक्ति ने आगे की सज़ा या सज़ाएँ न काट ली हों।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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