भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण
धारा: 465
465. किसी सजा के निष्पादन के लिए हर वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है जिसने सजा सुनाई है, या उसके पद पर आसीन उत्तराधिकारी द्वारा।
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