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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारंट

अध्याय 34: दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण

धारा: 461


(1) जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है, किन्तु ऐसा संदाय नहीं किया गया है, तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्‌ वह,--

(क) अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्गृहीत करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा;

(ख) व्यतिक्रमी की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहीत करने के लिए

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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