भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 33: आपराधिक मामलों का अन्तरण
धारा: 451
451. कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट—
(a) किसी भी कार्यवाही को निपटाने के लिए सौंप सकता है जो उसके समक्ष शुरू की गई है, उसके अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को;
(b) किसी भी मामले को वापस ले सकता है, या किसी भी मामले को वापस बुला सकता है जो उसने अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को सौंपा है, और स्वयं ऐसी कार्यवाही का निपटारा कर सकता है या इसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज सकता है।
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