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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को सौंपना या वापस लेना।

अध्याय 33: आपराधिक मामलों का अन्तरण

धारा: 451


451. कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट—

(a) किसी भी कार्यवाही को निपटाने के लिए सौंप सकता है जो उसके समक्ष शुरू की गई है, उसके अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को;

(b) किसी भी मामले को वापस ले सकता है, या किसी भी मामले को वापस बुला सकता है जो उसने अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को सौंपा है, और स्वयं ऐसी कार्यवाही का निपटारा कर सकता है या इसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेज सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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