भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 31: अपीलें
धारा: 427
ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका अधिवक्ता उपस्थित है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक उपस्थित है तो उसे और धारा 48 या धारा 449 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त उपस्थित है तो उसे सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकेगा, या,--
(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में, ऐसे आदेश को उलट सकेगा और निर्देश दे सकेगा कि अतिरिक्त जांच की जाए या अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, या उसे दोषी ठहरा सकेगा और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकेगा;
(ख) दोषसिद्धि से अपील में,-
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