भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 31: अपीलें
धारा: 426
(1) यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपत: खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की, जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना--
(i) अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को;
(ii) ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे;
(iii) यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोषसिद्धि के निर्णय
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