भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 31: अपीलें
धारा: 413
413. किसी आपराधिक अदालत के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, सिवाय इसके कि इस संहिता या किसी अन्य कानून में इसके लिए प्रावधान किया गया हो:
बशर्ते कि पीड़ित को अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवज़ा देने के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस अदालत में होगी जिसमें आमतौर पर ऐसी अदालत के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील होती है।
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