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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 30: मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना।
धारा: 408
408. (1) अगर, ऐसी कार्यवाही पेश करने पर, हाई कोर्ट को लगता है कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति के अपराध या निर्दोष होने से जुड़े किसी मुद्दे पर आगे जांच या अतिरिक्त सबूत लेने की ज़रूरत है, तो वह खुद ऐसी जांच कर सकता है या ऐसे सबूत ले सकता है, या सेशन कोर्ट द्वारा इसे किए जाने या लिए जाने का निर्देश दे सकता है।
(2) जब ऐसी जांच की जाती है या ऐसे सबूत लिए जाते हैं, तो हाई कोर्ट अन्यथा निर्देश न दे तो, दोषी ठहराए गए व्यक्ति की उपस्थिति को माफ किया जा सकता है।
(3) जब जांच या सबूत (यदि कोई हो) हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया या लिया जाता है, तो ऐसी जांच या सबूत का परिणाम ऐसे कोर्ट को प्रमाणित किया जाएगा।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.