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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ जो उनके पद पर आने वाले उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।

अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति

धारा: 29


29.  (1) इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उनके पद पर आने वाले उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

(2) जब इस बारे में कोई संदेह हो कि पद पर कौन उत्तराधिकारी है, तो सत्र न्यायाधीश लिखित में आदेश द्वारा उस न्यायाधीश का निर्धारण करेगा जिसे इस संहिता के प्रयोजनों के लिए या उसके तहत किसी कार्यवाही या आदेश के लिए, पद पर उत्तराधिकारी माना जाएगा।

(3) जब इस बारे में कोई संदेह हो कि किसी मजिस्ट्रेट का पद पर कौन उत्तराधिकारी है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, लिखित में आदेश द्वारा उस मजिस्ट्रेट का निर्धारण करेगा जिसे इस संहिता के प्रयोजन के लिए या उसके तहत किसी कार्यवाही या आदेश के लिए, ऐसे मजिस्ट्रेट का पद पर उत्तराधिकारी माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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