भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
धारा: 28
28. (1) उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति को या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को वापस ले सकती है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिनके द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।
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