भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
धारा: 21
21. इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन, —
(a) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत किसी भी अपराध का विचारण किया जा सकता है—
(i) उच्च न्यायालय; या
(ii) सेशन न्यायालय; या
(iii) कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारण पहली अनुसूची में दिखाया गया है:
बशर्ते कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के तहत किसी भी अपराध का विचारण, जहाँ तक हो सके, किसी महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा किया जाएगा;
(b) किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का विचारण, जब ऐसे कानून में इस संबंध में किसी न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब किसी न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका विचारण किया जा सकता है—
(i) उच्च न्यायालय; या
(ii) कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारण पहली अनुसूची में दिखाया गया है।
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