भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 29: निर्णय
धारा: 403
403. जब तक कि इस संहिता या समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, कोई भी न्यायालय, जब उसने किसी मामले का निपटारा करते हुए अपने फैसले या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब तक वह लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के अलावा, उसे बदल या समीक्षा नहीं करेगा।
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