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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

पीड़ित मुआवजा योजना।

अध्याय 29: निर्णय

धारा: 396


396.  (1) प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ समन्वय में, अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट से पीड़ित और पुनर्वास की आवश्यकता वाले पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे के उद्देश्य से धन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

(2) जब भी अदालत द्वारा मुआवजे के लिए सिफारिश की जाती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) में उल्लिखित योजना के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा का निर्णय करेगा।

(3) यदि सुनवाई अदालत, सुनवाई के समापन पर, संतुष्ट है कि धारा 395 के तहत दिया गया मुआवजा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले बरी या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होते हैं और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, तो वह मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकती है।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लगाया जाता है या उसकी पहचान नहीं की जाती है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई मुकदमा नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के पुरस्कार के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(5) ऐसी सिफारिशें प्राप्त होने पर या उप-धारा (4) के तहत आवेदन पर, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उचित जांच के बाद दो महीने के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त मुआवजा देगा।

(6) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पीड़ित के कष्ट को कम करने के लिए, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य अंतरिम राहत के प्रमाण पत्र पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है, जैसा कि उपयुक्त प्राधिकरण उचित समझे।

(7) इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65, धारा 70 और धारा 124 की उप-धारा (1) के तहत पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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