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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

पीड़ित प्रतिकर स्कीम

अध्याय 29: निर्णय

धारा: 396


(1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। (2) जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। (3) यदि विचारण न्यायालय का, विचारण की समाप्ति प

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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