Sanhita Logo

Sanhita.ai

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश

अध्याय 29: निर्णय

धारा: 394


(1) जब कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी न्यायालय ने तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए, जो तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तब, यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकेगा कि छोड़े जाने के पश्चात्‌ उसके निवास-स्थ

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot