भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 27: विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध
धारा: 378
1) जब कभी धारा 369 या धारा 374 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी देख-रेख और अभिरक्षा में रखे जाने के लिए सौंप दिया जाए, तब राज्य सरकार उस नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति इस संबंध में दिए जाने पर कि-- (क) सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा; (
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