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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

दिमागी हालत ठीक न होने के आधार पर बरी होने का फैसला।

अध्याय 27: विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध

धारा: 373


373. जब कभी किसी व्यक्ति को इस आधार पर बरी किया जाता है कि, जिस समय उसने अपराध किया था, वह दिमागी हालत ठीक न होने के कारण, उस काम की प्रकृति को जानने में असमर्थ था जिसे अपराध माना जा रहा है, या यह कि वह गलत था या कानून के विपरीत था, तो फैसले में विशेष रूप से यह बताया जाएगा कि उसने वह काम किया था या नहीं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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