भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 27: विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध
धारा: 367
(1) जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है विकृतचित्त है और परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी चित्त-विकृति के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, और फिर ऐसे सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा। (2) यदि सिविल सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और अवस्था के पूर्वानुमान के लिए सरकारी अस्पताल या सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी को निर्दिष्ट करेगा और, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त-विकृति या बौद्धिक दि
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