भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.
धारा: 336
336. जहां किसी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी भी दस्तावेज़ या रिपोर्ट को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा है, और—
(i) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी या तो स्थानांतरित, सेवानिवृत्त या मर गया है; या
(ii) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी नहीं मिल सकता है या बयान देने में असमर्थ है; या
(iii) ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने से जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही करने में देरी होने की संभावना है,
अदालत ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उत्तराधिकारी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी जो ऐसे दस्तावेज़ या रिपोर्ट पर बयान देने के लिए ऐसे बयान के समय उस पद पर है:
बशर्ते कि किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को अदालत के सामने पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर सुनवाई या अन्य कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा विवाद न हो:
बशर्ते कि ऐसे उत्तराधिकारी लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के बयान को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुमति दी जा सकती है।
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