भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 333


(1) इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकेगा-- (क) कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट; या (ख) उच्च न्याया

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