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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्राधिकरण जिनके समक्ष हलफनामे लिए जा सकते हैं।

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 333


333.  (1) इस संहिता के तहत किसी भी अदालत के समक्ष उपयोग किए जाने वाले हलफनामे शपथ दिलाए जा सकते हैं या

पुष्टि की जा सकती है—

(a) किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने; या

(b) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त के सामने; या

(c) नोटरी अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त किसी नोटरी के सामने।

(2) हलफनामे सीमित होंगे, और उन तथ्यों को अलग-अलग बताएंगे, जिन्हें हलफनामा देने वाला अपने स्वयं के ज्ञान से साबित करने में सक्षम है और ऐसे तथ्य जिनके बारे में उसके पास सच होने का उचित आधार है, और बाद वाले मामले में, हलफनामा देने वाला ऐसे विश्वास के आधारों को स्पष्ट रूप से बताएगा।

(3) न्यायालय हलफनामे में किसी भी अपमानजनक और अप्रासंगिक मामले को हटाने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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