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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 328


(1) कोई दस्तावेज, जो किसी टकसाल या नोट छपाई मुद्रणालय के या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के (जिसके अंतर्गत स्टांप और लेखन सामग्री नियंत्रक का कार्यालय भी है) या न्याय संबंधी विभाग या न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी की या प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेजों के राज्य परीक्षक की जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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