भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.
धारा: 320
320. (1) अगर गवाह उन इलाकों में है जहाँ यह संहिता लागू है, तो कमीशन उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी स्थानीय सीमा में गवाह पाया जाता है।
(2) अगर गवाह भारत में है, लेकिन किसी ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जहाँ यह संहिता लागू नहीं होती है, तो कमीशन उस अदालत या अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।
(3) अगर गवाह भारत के बाहर किसी देश या जगह में है और केंद्र सरकार ने उस देश या जगह की सरकार के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में गवाहों के सबूत लेने की व्यवस्था की है, तो कमीशन ऐसे रूप में जारी किया जाएगा, ऐसी अदालत या अधिकारी को भेजा जाएगा, और ट्रांसमिशन के लिए ऐसे प्राधिकरण को भेजा जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्धारित कर सकती है।
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