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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

आरोपी की परीक्षा का रिकॉर्ड।

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 316


316.  (1) जब कभी भी किसी आरोपी की परीक्षा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है, तो ऐसी पूरी परीक्षा, जिसमें उससे पूछे गए हर सवाल और उसके द्वारा दिए गए हर जवाब शामिल हैं, को पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं पूरी तरह से रिकॉर्ड करेगा या जहां वह शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके निर्देश और তত্ত্বাবधान के तहत न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे उसने इस संबंध में नियुक्त किया है।

(2) रिकॉर्ड, यदि संभव हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें आरोपी की परीक्षा ली जाती है या, यदि वह संभव नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में होगा।

(3) रिकॉर्ड आरोपी को दिखाया या पढ़कर सुनाया जाएगा, या, यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है, तो उसे उस भाषा में समझाया जाएगा जिसे वह समझता है, और उसे अपने जवाबों को स्पष्ट करने या जोड़ने की स्वतंत्रता होगी।

(4) इसके बाद उस पर आरोपी और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अपने हाथ से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति और सुनवाई में ली गई थी और रिकॉर्ड में आरोपी द्वारा दिए गए बयान का पूरा और सच्चा विवरण है:

बशर्ते कि जहां आरोपी हिरासत में है और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उसकी परीक्षा ली जाती है, तो उसके हस्ताक्षर ऐसी परीक्षा के बहत्तर घंटे के भीतर लिए जाएंगे।

(5) इस धारा में कुछ भी सारांश सुनवाई के दौरान किसी आरोपी व्यक्ति की परीक्षा पर लागू नहीं माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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