भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.
धारा: 309
309. (1) मजिस्ट्रेट के समक्ष चलाए गए सभी समन-मामलों में, धारा 164 से 167 (दोनों सम्मिलित) के तहत सभी जांचों में, और धारा 491 के तहत सभी कार्यवाहियों में, सुनवाई के दौरान, मजिस्ट्रेट, जैसे-जैसे प्रत्येक गवाह की जांच आगे बढ़ती है, अदालत की भाषा में सबूत के सार का एक ज्ञापन बनाएगा:
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसा ज्ञापन बनाने में असमर्थ है, तो वह अपनी असमर्थता का कारण दर्ज करने के बाद, खुले न्यायालय में अपनी लिखावट में या अपनी लिखावट से ऐसा ज्ञापन बनवाएगा।
(2) ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।
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