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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना

अध्याय 25: जांचों और विचारणों में साक्ष्य.

धारा: 308


अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा या जब उसकी वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी गई हो तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा, जिसके अन्तर्

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