भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 24: कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति
धारा: 305
305. धारा 304 के प्रावधानों के अधीन, जेल का प्रभारी अधिकारी, धारा 302 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश की डिलीवरी पर और विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित, जहां आवश्यक हो, उसकी उप-धारा (2) के तहत, आदेश में नामित व्यक्ति को उस अदालत में ले जाएगा जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ताकि आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके, और उसे अदालत में या उसके पास हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाती या जब तक कि अदालत उसे वापस उस जेल में ले जाने के लिए अधिकृत नहीं कर देती जिसमें उसे कैद या हिरासत में रखा गया था।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.