भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 24: कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति
धारा: 304
304. जहां वह व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 302 के तहत आदेश दिया गया है—
(a) बीमारी या दुर्बलता के कारण जेल से हटाने के लिए अयोग्य है; या
(b) मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध है या मुकदमे के लंबित रहने या प्रारंभिक जांच के लंबित रहने तक रिमांड पर है; या
(c) हिरासत में है जिसकी अवधि आदेश का पालन करने और उसे वापस उस जेल में ले जाने के लिए आवश्यक समय की समाप्ति से पहले समाप्त हो जाएगी जिसमें उसे बंद या हिरासत में रखा गया है; या
(d) एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा धारा 303 के तहत दिया गया आदेश लागू होता है,
तो जेल का प्रभारी अधिकारी अदालत के आदेश का पालन करने से बचेगा और ऐसा करने से बचने के कारणों का एक विवरण अदालत को भेजेगा:
बशर्ते कि जहां ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जेल से पच्चीस किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्थान पर साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है, जेल का प्रभारी अधिकारी खंड (b) में उल्लिखित कारण से ऐसा करने से नहीं बचेगा।
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