भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 24: कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति
धारा: 304
जहां वह व्यक्ति, जिसके बारे में धारा 302 के अधीन कोई आदेश दिया गया है— (क) बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं है; या (ख) विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है; या (ग) इतन
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