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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

राज्य सरकार या केंद्र सरकार की धारा 302 के संचालन से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने की शक्ति।

अध्याय 24: कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति

धारा: 303


303.  (1) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उस जेल से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें बंद या हिरासत में रखा जा सकता है, और उसके बाद, जब तक कि आदेश लागू रहता है, धारा 302 के तहत दिया गया कोई भी आदेश, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आदेश से पहले या बाद में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत आदेश देने से पहले, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, अपने केंद्रीय एजेंसी द्वारा स्थापित मामलों में, निम्नलिखित मामलों पर ध्यान देगी, अर्थात्: —

(a) उस अपराध की प्रकृति जिसके लिए, या उन आधारों पर जिनके आधार पर, व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जेल में बंद या हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है;

(b) यदि व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जेल से हटाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना;

(c) आम तौर पर, सार्वजनिक हित।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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