भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 24: कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति
धारा: 301
301. इस अध्याय में, —
(a) "हिरासत में" का मतलब है किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जाना जो निवारक हिरासत के लिए प्रदान करता है;
(b) "जेल" में शामिल हैं, —
(i) कोई भी जगह जिसे राज्य सरकार ने, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहायक जेल घोषित किया है;
(ii) कोई भी सुधारालय, बोरस्टल संस्थान या इसी तरह का कोई अन्य संस्थान।
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