भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 23: सौदा अभिवाक
धारा: 293
जहां धारा 292 के अधीन मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है वहां न्यायालय मामले का निपटारा निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात:
(क) न्यायालय, पीड़ित व्यक्ति को धारा 292 के अधीन निपटारे के अनुसार प्रतिकर देगा और दंड की मात्रा, अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या धारा 401 के अधीन भर्त्सना के पश्चात, छोड़ने या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध में कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अभियुक्त पर दंड अ
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