भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 23: सौदा अभिवाक
धारा: 291
291. धारा 290 की उप-धारा (4) के खंड (a) के तहत आपसी संतोषजनक निपटारे पर काम करते समय, अदालत निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:—
(a) पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए मामले में, अदालत लोक अभियोजक, मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी, आरोपी और मामले के पीड़ित को मामले के संतोषजनक निपटारे पर काम करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगी:
बशर्ते कि मामले के संतोषजनक निपटारे पर काम करने की ऐसी पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य होगा कि पूरी प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से पूरी की जाए:
बशर्ते कि आरोपी, यदि वह ऐसा चाहे, तो ऐसे मामले में लगे अपने वकील के साथ ऐसी बैठक में भाग ले सकता है;
(b) पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य तरीके से शुरू किए गए मामले में, अदालत मामले के संतोषजनक निपटारे पर काम करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए आरोपी और मामले के पीड़ित को नोटिस जारी करेगी:
बशर्ते कि मामले के संतोषजनक निपटारे पर काम करने की ऐसी पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य होगा कि यह बैठक में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से पूरी की जाए:
बशर्ते कि यदि मामले का पीड़ित या आरोपी ऐसा चाहे, तो वह मामले में लगे अपने वकील के साथ ऐसी बैठक में भाग ले सकता है।
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