भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 22: संक्षिप्त विचारण
धारा: 288
288. (1) ऐसा हर रिकॉर्ड और फैसला अदालत की भाषा में लिखा जाएगा।
(2) उच्च न्यायालय संक्षेप में अपराधों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत किसी भी मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में नियुक्त एक अधिकारी के माध्यम से उपरोक्त रिकॉर्ड या फैसला या दोनों तैयार करने के लिए अधिकृत कर सकता है, और इस प्रकार तैयार किए गए रिकॉर्ड या फैसले पर ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
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