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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

संक्षेप में होने वाले मुकदमों का रिकॉर्ड

अध्याय 22: संक्षिप्त विचारण

धारा: 286


286. हर उस मामले में जिसकी सुनवाई संक्षेप में हो रही है, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों को उस रूप में दर्ज करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, अर्थात्:—

(a) मामले का क्रम संख्या;

(b) अपराध करने की तारीख;

(c) रिपोर्ट या शिकायत की तारीख;

(d) शिकायतकर्ता का नाम (यदि कोई हो) ;

(e) आरोपी का नाम, पिता का नाम और निवास;

(f) जिस अपराध की शिकायत की गई है और वह अपराध (यदि कोई हो) जो साबित हुआ है, और धारा 283 की उप-धारा (1) के खंड (i) , खंड (ii) या खंड (iii) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, उस संपत्ति का मूल्य जिसके संबंध में अपराध किया गया है;

(g) आरोपी की दलील और उसकी जांच (यदि कोई हो) ;

(h) निष्कर्ष;

(i) सज़ा या अन्य अंतिम आदेश;

(j) वह तारीख जिस पर कार्यवाही समाप्त हुई।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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