भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 22: संक्षिप्त विचारण
धारा: 284
284. उच्च न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों से निहित किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी ऐसे अपराध का संक्षेप में विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है जो केवल जुर्माने से या छह महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, जुर्माने के साथ या बिना, और ऐसे किसी भी अपराध का कोई भी दुष्प्रेरण या प्रयास।
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