भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 22: संक्षिप्त विचारण
धारा: 283
(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी,--
(क) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट; (ख) कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट,
सभी निम्नलिखित अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षेपत: विचारण करेगा,--
(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 की उपधारा (2), धारा 305 या धारा 306 के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है; (ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा (2) के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रखना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है; (iii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा (5) के
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