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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति या मृत्यु।

अध्याय 21: मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण

धारा: 279


279.  (1) यदि समन शिकायत पर जारी किया गया है, और आरोपी की उपस्थिति के लिए निर्धारित दिन पर, या उसके बाद किसी भी दिन, जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता को उपस्थित होने के लिए तीस दिन का समय देने के बाद, इसमें पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, आरोपी को बरी कर देगा, जब तक कि किसी कारण से वह मामले की सुनवाई किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित नहीं समझता है:

बशर्ते कि जहाँ शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहाँ मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले के साथ आगे बढ़ सकता है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, उन मामलों पर भी लागू होंगे जहाँ शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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