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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

आरोप का सार बताया जाना।

अध्याय 21: मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण

धारा: 274


274. जब एक समन-मामले में आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो उसे उस अपराध के बारे में बताया जाएगा जिसका उस पर आरोप है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी मानता है या उसके पास कोई बचाव है, लेकिन औपचारिक आरोप तय करना आवश्यक नहीं होगा:

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट आरोप को निराधार मानता है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करने के बाद, आरोपी को रिहा कर देगा और ऐसी रिहाई का प्रभाव डिस्चार्ज होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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