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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

आरोपी को कब discharge किया जाएगा।

अध्याय 20: मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण

धारा: 262


262.  (1) आरोपी धारा 230 के तहत दस्तावेजों की प्रतियां supply करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर discharge के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) यदि, पुलिस रिपोर्ट और धारा 193 के तहत इसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने पर और आरोपी की ऐसी कोई भी जांच करने पर, चाहे शारीरिक रूप से या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जैसा कि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है और अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है, तो वह आरोपी को discharge कर देगा, और ऐसा करने के अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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