भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन
धारा: 13
13. (1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीन होगा; और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, इस संहिता के अनुरूप, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कामकाज के वितरण के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
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