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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार क्षेत्र।(परिवर्तन)

अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

धारा: 12


12.  (1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो उन्हें इस संहिता के तहत क्रमशः प्रदान की जा सकती हैं:

बशर्ते कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकती है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है।

(2) जब तक कि ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में फैली होंगी।

(3) जहां धारा 9 या धारा 11 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार क्षेत्र उस जिले से परे किसी क्षेत्र तक फैला हुआ है जिसमें वह आमतौर पर अदालत लगाता है, वहां इस संहिता में सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी भी संदर्भ को, ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरे क्षेत्र में, सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो, जो उक्त जिले के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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