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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अभियोजन के लिए मामला खोलना।

अध्याय 19: सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

धारा: 249


249. जब आरोपी धारा 232 के तहत मामले की सुपुर्दगी के अनुसार, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अदालत के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो अभियोजक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप का वर्णन करके और यह बताकर अपना मामला शुरू करेगा कि वह आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए क्या सबूत पेश करने का प्रस्ताव रखता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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