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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा।

अध्याय 18: आरोप

धारा: 246


निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात:

(क) वे व्यक्ति, जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है;

(ख) वे व्यक्ति, जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति, जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है;

(ग) वे व्यक्ति, जिन पर बारह मास की अवधि के भीतर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 242 के अंतर्गत एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है;

(घ) वे व्यक्ति, जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है;

(ड) वे व्यक्ति, जिन पर ऐसे अपरा

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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