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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप

अध्याय 18: आरोप

धारा: 241


241.  (1) हर अलग अपराध के लिए, जिसका कोई व्यक्ति आरोपी है, एक अलग आरोप होगा, और ऐसे हर आरोप की सुनवाई अलग से की जाएगी:

बशर्ते कि जहां आरोपी व्यक्ति, लिखित में आवेदन करके, ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसे व्यक्ति को इससे नुकसान होने की संभावना नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए सभी या किसी भी संख्या में आरोपों की एक साथ सुनवाई कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी धारा 242, 243, 244 और 246 के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

उदाहरण।

A पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे अवसर पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। A पर चोरी और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अलग-अलग आरोप लगाए जाने चाहिए और अलग-अलग सुनवाई होनी चाहिए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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